दृष्टिबाधित /विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
दृष्टिबाधित /विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं
आरबीआई/2012-13/249 11 अक्तूबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय दृष्टिबाधित /विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीसी सं.13/ 03.05.33/ 2008-09 देखें जिसके माध्यम से सूचित किया गया था कि तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) चेक सहित चेक -बुक सुविधा , एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं किसी भेद -भाव के बिना दृष्टि बाधित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से दी जाए, क्योंकि वे विधिक रूप से संविदा करने के लिए सक्षम हैं । साथ ही, कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीसी. सं.97/03.05.90ए/2008-09 भी देखें जिसके माध्यम से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे मौजूदा सभी एटीएमभविष्य में स्थापित किए जाने वाले एटीएम को चल सीढ़ी (रैम्प्स) सुविधायुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और नये स्थापित किये जाने वाले एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम को ब्रैल की-पैड युक्त एवं बोलनेवाले एटीएम बनायें। 2. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय से हमें यह ज्ञात हुआ है कि दृष्टिबाधित लोगों को इंटरनेट बैंकिंग जैसी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करें और दृष्टिबाधा, क्षीण दृष्टि और अन्य प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन्) |