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पण्य बाज़ारों में बैंकों का एक्सपोज़र - मार्जिन अपेक्षाएं

आरबीआई/2006-07/228
बैंपविवि.डीआइआर. बीसी. 51/13.03.00/2006-07

9 जनवरी 2007
19 पौष 1928 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

पण्य बाज़ारों में बैंकों का एक्सपोज़र - मार्जिन अपेक्षाएं

कृपया आप ‘गारंटियां तथा सह-स्वीकृतियां’ पर 1 जुलाई 2006 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 17/13.03.00/2006-07 का पैरा 2.9 देखें जिसके अनुसार बैंक शेयर तथा स्टॉक दलालों की ओर से स्टॉक एक्स्चेंज विनियामवली के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले स्टॉक एक्स्चेंजों के पक्ष में गारंटियां जारी कर सकते हैं । इस प्रकार की गारंटियां जारी करते समय बैंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन प्राप्त करना चाहिए । बैंकों द्वारा जारी की गयी ऐसी गारंटियों के संबंध में न्यूनतम 25 प्रतिशत का नकद मार्जिन (उपर्युक्त 50 प्रतिशत मार्जिन के भीतर) रखा जाना चाहिए ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत नकद मार्जिन (50 प्रतिशत मार्जिन के भीतर) की अपेक्षा बैंकों द्वारा पण्य एक्स्चेंज विनियमावली के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले पण्य दलालों की ओर से राष्ट्रीय स्तर के पण्य एक्स्चेंजों, अर्थात् नैशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्ज़ एक्स्चेंज (एनसीडीईएक्स) मल्टि कमॉडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) तथा नैशनल मल्टि कमॉडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीईआइएल) के पक्ष में जारी की गयी गारंटियों पर भी लागू होगी ।

 

भवदीय

 

(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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