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प?ाथमिकताप?ाप्त क्षे?ा उधार - लघु उद्योग क्षे?ा से संबंधित प?तिभूतिवफ्त आस्ति?ाों में बैंकों द्वारा निवेश

 

भारिबैं / 2004/236

ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.43/06.02.31/2004-05

अक्तूबर 26, 2004

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और
स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)
महोदय,

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश

वफ्पया 26 अक्तूबर 2004 के वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 82 देखें (पैराग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न) । लघु उद्योग क्षेत्र को ऋणों के प्रतिभूतिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार माना जाएगा, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

    1. एकत्र आस्तियां लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण का प्रतिनिधित्व करती हों, जिसकी गणना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है ; तथा
    2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिवफ्त ऋण प्रारंभ किए गए हों ।

2. अनुरोध है कि वफ्पया आप अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को यथोचित कार्रवाइ हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

3. वफ्पया पावती दें ।

भवदीय

( जी.श्रीनिवासन )

मुख्य महाप्रबंधक

अनु.:- उपर्युक्त के अनुसार


लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश

82. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋणों के प्रतिभूतिकरण को प्रोत्साहन करने हेतु यह प्रस्तावित है कि :-

* लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार माना जाएगा । बशर्ते, एकत्र आस्तियां लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण का प्रतिनिधित्व करती हों जिसकी गणना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है तथा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिवफ्त ऋण प्रारंभ किए गए हों ।

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