मुख्य कार्यपालक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
बैंकों का निरीक्षण - नमूना हस्ताक्षरों का सेट - सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाणपत्र
कफ्पया उपर्युक्त विषय के संबंध में 19 दिसंबर 1984 का हमारा परिपत्र सं.डीबीओडी.पीआर. ओजी.बीसी.124/सी-283(ए)-84 देखें। आप जानते ही हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, इन कार्यालयों से संबद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों के सेट आपके प्रधान/नियंत्रक कार्यालयों तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को उनके उपयोग के लिए आपके कार्यालयों से प्राप्त अर्द्धवार्षिक मांगपत्रों के आधारपर उपलब्ध कराते हैं। उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार संबंधित नियंत्रक कार्यालयों द्वारा शाखाओं से प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाना तथा अगले वर्ष की 31 जनवरी तक हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आशय की पुष्टि भेजना अपेक्षित है।
2. पुनरीक्षा करने के पश्चात अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से आगे बैंकों (नियंत्रक कार्यालयों) को बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को शाखाओं से सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की पुष्टि भेजने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। तथापि, बैंकों के नियंत्रक कार्यालय शाखाओं से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करना जारी रखें। इसके साथ ही, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा के दौरान नमूना हस्ताक्षरों की सुरक्षित अभिरक्षा का सत्यापन किया जाए।
भवदीय
(राजू कूरियन)
उप महाप्रबंधक
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