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सरकारी लेनदेन के लिए विप्रेषण सुविधा

आरबीआई/2007-08/123
डीजीबीए.जीएडी.सं.H 2206/31.03.011/2007-08

28 अगस्त 2007

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
सभी एजेंसी बैंक

महोदय

सरकारी लेनदेन के लिए विप्रेषण सुविधा

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सरकारी विभागों की विप्रेषण आवश्यकताओं को संबंधित मान्यता प्राप्त एजेंसी बैंक द्वारा निशुल्क पूरा किया जाना है। हालांकि, बैंकों से एकत्र की गई सूचना से पता चलता है कि ईसीएस, ईएफटी, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के माध्यम से सरकार के विप्रेषण लेनदेनों को पूरा करने के लिए अधिकांश एजेंसी बैंकों द्वारा सेवा प्रभार लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में, हम दोहराते हैं कि मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा किसी भी माध्यम से विप्रेषण लेनदेन एजेंसी लेनदेन का ही हिस्सा है और इसे नि:शुल्क किया जाना है। इसके अलावा, आरबीआई ईसीएस/ईएफटी/एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन के लिए बैंकों से कोई शुल्क नहीं ले रहा है।

2. इसलिए, यह सूचना दी जाती है कि सभी एजेंसी बैंकों को, केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, जिससे वे मान्यता प्राप्त हैं, को अपनी प्राधिकृत शाखाओं में निशुल्क विप्रेषण सुविधा प्रदान करनी चाहिए, चाहे विप्रेषण का तरीका कुछ भी हो।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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