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बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

आरबीआई/2022-23/162
विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23

09 जनवरी 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों सहित)
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखिम भार निर्धारित करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।

2. समीक्षा करने पर, बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध) की रेटिंग का उपयोग करें:

क) एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट)

ख) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केअर);

ग) क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड;

घ) इक्रा लिमिटेड;

ङ) इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स); और

च) इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोमेरिक्स)

3. साथ ही, 12 अक्तूबर 2022 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 2022-2023/1033 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार, विनियमित संस्थाओं/बाजार सहभागियों को सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश के संदर्भ में आवश्यक रेटिंग/क्रेडिट मूल्यांकन के संबंध में, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ऐसी कोई नई रेटिंग/मूल्यांकन प्राप्त नहीं की जाए। अगली समीक्षा तक बैंक पूर्वोक्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित होते रहेंगे।

4. पूर्वोक्त मास्टर परिपत्र में निर्धारित बाह्य क्रेडिट रेटिंग से संबन्धित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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