बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई)
आरबीआई/2024-25/50 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है। 2. दिनांक 12 अक्तूबर 2022 की प्रेस विज्ञप्ति: 2022-2023/1033 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, विनियमित संस्थाओं/बाजार सहभागियों को सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक रेटिंग/क्रेडिट मूल्यांकन के संबंध में, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआरए) से ऐसी कोई नई रेटिंग/मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जाएगा। 3. समीक्षा पर, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अपने दावों के जोखिम भार के लिए सीआरए की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जो निम्नलिखित के अधीन है:
4. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निर्धारित बाह्य क्रेडिट रेटिंग से संबंधित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (वैभव चतुर्वेदी) |