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बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) - आरबीआई - Reserve Bank of India

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बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/50
विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26                                              

जून 09, 2025

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों सहित)
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

कृपया बासल III पूंजी विनियम पर दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के मास्टर परिपत्र संख्या विवि.सीएपीआईआई.आरईसी.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।

2. दिनांक 10 जुलाई, 2024 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.26/21.06.008/2024-25 का भी संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों के जोखिम भार के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीआरआईपीएल) की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति प्रदान गई थी, जो कि उसमें निर्दिष्ट प्रतिबंधों/सीमाओं के अधीन थी।

3. समीक्षा करने पर, बैंकों द्वारा बीआरआईपीएल की रेटिंग के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों/सीमाओं को हटाने का निर्णय लिया गया है।

4. मास्टर परिपत्र में बाह्य क्रेडिट रेटिंग के संबंध में निर्धारित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

 

भवदीय,

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

 

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