बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड
आरबीआई/2025-26/65 10 जुलाई 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय बासेल III पूंजी विनियमन – बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) – केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड कृपया दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के मास्टर परिपत्र – बासेल III पूंजी विनियमन , समय-समय पर यथासंशोधित, का पैरा 6 देखें। 2. उक्त पैरा के अनुसार, अन्य बातों के साथ, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए विभिन्न विदेशी संस्थाओं पर अपने दावों के जोखिम भारांकन के उद्देश्य से तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात ए) फिच; बी) मूडीज; और सी) स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति है। 3. यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) से उत्पन्न अनिवासी कॉर्पोरेट्स पर अपने दावों के जोखिम भारांकन के लिए मेसर्स केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग करने की भी अनुमति है। 4. मेसर्स केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मैपिंग निम्नानुसार होगी:
भवदीय (वैभव चतुर्वेदी) |