भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/58 CO.DPSS.POLC.No.S-253/02-27-020/2022-23 26 मई 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय/ प्रिय महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-2015 के तहत भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में है। 08 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित, गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम निवल मालियत की आवश्यकता को घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया गया है। बीबीपीएस दिशानिर्देश उपयुक्त रूप से संशोधित किए गए हैं। 2. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है, और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |