पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - पात्र साख निर्धारक एजेंसियां - ब्रिकवर्क इंडिया प्रा. लि. (ब्रिकवर्क) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - पात्र साख निर्धारक एजेंसियां - ब्रिकवर्क इंडिया प्रा. लि. (ब्रिकवर्क)
आरबीआई/2011-12/499 13 अप्रैल 2012 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा' विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/ 21.06.001/ 2010-11 देखें । 2. उक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार चार देशी साख निर्धारक एजेंसियों अर्थात् केयर, क्रिसिल, फिच इंडिया और इक्रा को बैंकों के पूंजी पर्याप्तता दावों के जोखिम भारांकन के लिए अधिकृत किया गया है। इन देशी साख निर्धारक एजेंसियों द्वारा जारी दीर्घकालिक और अल्पकालिक साख निर्धारण को बासल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत मानकीकृत विधि के अनुसार लागू होने वाली समुचित जोखिम भारिता के साथ मैपिंग कर ली गयी है । 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा चार देशी साख निर्धारक एजेंसियों के अतिरिक्त बैंक पूंजी पर्याप्तता दावों की जोखिम भारिता के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लि. (ब्रिकवर्क) के साख निर्धारण का भी प्रयोग कर सकते हैं । ब्रिकवर्क द्वारा दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग की रेटिंग-जोखिम भारिता मैपिंग अन्य साख निर्धारक एजेंसियों की मैपिंग जैसी ही होगी। भवदीय (दीपक सिंघल) |