समीक्षाओं का कैलेंडर - निदेशक बोर्ड, प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाले मामले - आरबीआई - Reserve Bank of India
समीक्षाओं का कैलेंडर - निदेशक बोर्ड, प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाले मामले
आरबीआइ/2007-08/360
बैंपविवि. सं. पीएसबीडी.बीसी. 93 /16.13.100/2007-08
9 जून 2008
19 ज्येष्ठ 1930 (शक)
निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक
महोदय
समीक्षाओं का कैलेंडर - निदेशक बोर्ड, प्रबंधन समिति और
लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाले मामले
कृपया 22 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/21.03.038/2007-08 देखें (प्रतिलिपि संलग्न), जिसे हमने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को संबोधित किया है तथा जिसमें बैंकों के निदेशक बोर्ड, प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष क्रमश: रखी जानेवाली समीक्षाओं की एक संशोधित सूची दी गयी है।
2. हम सूचित करते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक भी समीक्षाओं के उपर्युक्त कैलेंडर का उस सीमा तक अनुसरण करें, जिस सीमा तक उक्त कैलेंडर उन पर लागू होता है।
3. यदि आपके बैंक में कोई प्रबंधन समिति नहीं हो, तो 22 अप्रैल 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/21.03.038/2007-08 के अनुबंध II में उल्लिखित मामलों की समीक्षा बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी जाए। इस बात पर बल दिया जाता है कि उक्त कैलेंडर में समीक्षा की जरूरी न्यूनतम अपेक्षाओं की रूपरेखा दी गयी है और बैंकों के बोर्डों को यह विवेकाधिकार है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अतिरिक्त समीक्षाओं का निर्धारण करें।
4. कृपया संशोधित अनुसूची 1 जुलाई 2008 से लागू करें।
5. यह परिपत्र इस विषय पर 22 जुलाई 2005 को जारी हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. पीएसबीडी.बीसी. 19/16.13.100/2005-06 का अधिक्रमण करता है।
भवदीय
(मुरली राधाकृष्णन)
महाप्रबंधक