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वायदा संविदाओं को रद्द करना और पुनः बुक करना

ईसी.सीओ.एफएमडी/2/02.03.75/2002-03

31 जुलाई, 2002

विदेशी मुद्रा में सभी अधिकृत डीलर

प्रिय महोदय/महोदया

वायदा संविदाओं को रद्द करना और पुनः बुक करना

अधिकृत डीलरों का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 2002 के हमारे परिपत्र सं. ईसी.सीओ.एफएमडी.790/02.03.75/2001-02 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2.  उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2 के संदर्भ में यह निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

  1. वायदा संविदाओं को रद्द करने और पुन: बुक करने की सुविधा की अनुमति अनुबंध-I के अनुसार प्रत्येक कॉर्पोरेट के लिए सीमा निर्धारित करने के बाद ही दी जानी चाहिए।
  2. बैंकों को प्रारंभ में सभी ग्राहकों से वार्षिक आधार (अप्रैल से मार्च) पर अनुबंध -II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार हमें प्रस्तुत किए जाने वाले असुरक्षित (अनहेज्ड) एक्सपोजरों से संबंधित सूचना एकत्र करनी चाहिए। जहां एक ओर, एक वर्ष के भीतर देय आयात लेन-देनों से संबंधित असुरक्षित एक्सपोजर, कॉर्पोरेट के विगत निष्पादन के आधार पर अनुमानित आंकड़ा होगा, वहीं दूसरी ओर, गैर-व्यापार भुगतान और प्राप्तियां वास्तविक आधार पर होंगी।
  3. अलग-अलग कॉर्पोरेटों के एक्सपोजर को रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किए जा रहे विवरण के संलग्नक के रूप में अलग से दिखाया जा सकता है।

3. बैंकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष के लिए उपर्युक्त जानकारी प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 अगस्त 2002 तक बढ़ा दी गई है।

 

4. कृपया पावती दें।

भवदीय

(जी. पद्मनाभन)
महाप्रबंधक

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