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पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/128
विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24

28 फरवरी, 2024

 

सभी वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा

कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।

2. जैसा कि आपको ज्ञात है, दिनांक 12 सितंबर 2023 को जारी मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 (इसके बाद 'निवेश पर एमडी' के रूप में संदर्भित) में अन्य बातों के साथ-साथ ट्रेडिंग बुक की स्पष्ट रूप से पहचान 'हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी)' लेखांकन उप-वर्गीकरण के अंतर्गत की गयी है और एएफएस-रिज़र्व का परिचय दिया गया है, जो नियामक पूंजी का हिस्सा होगा। ऊपर उद्धृत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, निवेश पर एमडी के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार, मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली के प्रावधानों को अनुबंध 1 में दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 'बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश' अन्य बातों के साथ-साथ 'ट्रेडिंग बुक की परिभाषा' और 'बाजार जोखिम पूंजी आवश्यकताएं - सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण' प्रदान करते हुए 17 फरवरी 2023 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से ट्रेडिंग बुक की संशोधित परिभाषा निवेश पर एमडी के अनुबंध के अनुसार लागू होगी, हालांकि 'बाज़ार जोखिम पूंजी आवश्यकताएँ - सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण' पर अंतिम दिशानिर्देश बाद की तारीख में लागू किए जाएंगे और विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

5. 'बाज़ार जोखिम पूंजी आवश्यकताएं - सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण' से होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा बाजार जोखिम पूंजी आवश्यकताओं को भी मध्यवर्ती स्केलर का इस्तेमाल करके पुन: व्यवस्थित किया गया है। बैंकों द्वारा अपनी रणनीतियों और पूंजी नियोजन उपायों की समीक्षा करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. इसके अलावा, मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 के प्रावधानों को अनुबंध 2 में दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है।
प्रयोज्यता

7. ये अनुदेश 1 अप्रैल 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।
भवदीया

(उषा जानकीरमन)
मुख्य महाप्रबंधक

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