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अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

भारिबैं/2020-2021/100
विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21

फरवरी 17, 2021

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें।

2. दिशानिर्देशों में अधिदेशित किया गया है कि बैंकों द्वारा संस्‍थाओं से तिमाही आधार पर स्‍वयं-प्रमाणन के आधार पर यूएफसीई पर सूचना प्राप्‍त की जाए तथा अधिमानतः इसे संबंधित संस्‍था द्वारा आंतरिक रूप से लेखा-परीक्षित किया जाए। हमें बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने लेखा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ऐसी सूचनाओं के प्रकटन पर रोक के कारण सूचीबद्ध संस्थाओं से नवीनतम तिमाही के लिए यूएफ़एसई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थता जाहिर की है।

3. इसे देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में बैंक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं की गणना करने के लिए ठीक पूर्ववर्ती तिमाही से संबंधित डेटा का प्रयोग कर सकते हैं।

4. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

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