RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

110034234

ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीनीकरण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

आरबीआई/2004-05/39

आरपीसीडी.सीओ.आरएफ़.बीसी.सं.04/07.02.03/2003-04

13 जुलाई 2004

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय,

ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीनीकरण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

कृपया उपरोक्त विषय पर नाबार्ड द्वारा आपको जारी दिनांक 12 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. 92/ICD-20/2002-03 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रमोटरों को देय सब्सिडी को वित्तपोषण बैंकों की लेखा बहियो में "सब्सिडी रिज़र्व फंड एकाउंट" (उधारकर्ता-वार) में तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऋण का हिस्सा (सब्सिडी के बाद निवल शेष) पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता।

3. उपरोक्त सब्सिडी रिज़र्व फंड एकाउंट में जमा शेष राशि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 18 और 24/भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)/ नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (CRR) के प्रयोजन के लिए मांग और मीयादी देयता (DTL) का हिस्सा नहीं बनेगी।

4. इस परिपत्र की विषयवस्तु को आपके बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें।

भवदीय

(इपिलन सुरीन)

उप महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?