ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीनीकरण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीनीकरण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना
आरबीआई/2004-05/39 आरपीसीडी.सीओ.आरएफ़.बीसी.सं.04/07.02.03/2003-04 13 जुलाई 2004 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी राज्य सहकारी बैंक प्रिय महोदय, ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीनीकरण/ विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना कृपया उपरोक्त विषय पर नाबार्ड द्वारा आपको जारी दिनांक 12 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. 92/ICD-20/2002-03 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रमोटरों को देय सब्सिडी को वित्तपोषण बैंकों की लेखा बहियो में "सब्सिडी रिज़र्व फंड एकाउंट" (उधारकर्ता-वार) में तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऋण का हिस्सा (सब्सिडी के बाद निवल शेष) पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता। 3. उपरोक्त सब्सिडी रिज़र्व फंड एकाउंट में जमा शेष राशि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 18 और 24/भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)/ नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (CRR) के प्रयोजन के लिए मांग और मीयादी देयता (DTL) का हिस्सा नहीं बनेगी। 4. इस परिपत्र की विषयवस्तु को आपके बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। 5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें। भवदीय (इपिलन सुरीन) उप महाप्रबंधक |