पूंजी बाजार एक्सपोज़र से छूट प्राप्त वित्तीय संगठनों (एंटिटी) में बैंकों के निवेश के लिए पूंजी अपेक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी बाजार एक्सपोज़र से छूट प्राप्त वित्तीय संगठनों (एंटिटी) में बैंकों के निवेश के लिए पूंजी अपेक्षा
आरबीआई/2011-12/321 27 दिसंबर 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय पूंजी बाजार एक्सपोज़र से छूट प्राप्त वित्तीय संगठनों (एंटिटी) कृपया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) पर 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2010-11 का पैरा 5.13.4 देखें, जिसके अनुसार पूंजी बाजार एक्सपोज़र पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार अथवा काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (या उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, लागू होगा । तथापि उक्त परिपत्र के पैरा 5.13.7 के अनुसार, उन वित्तीय संगठनों की चुकता पूंजी में निवेश पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से `पूंजी बाजार एक्सपोज़र' (सीएमई) से छूट दी गयी है । 2. इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भार और पूंजी अपेक्षा निवेश के जोखिम स्वरूप से संबद्ध होना चाहिए, चाहे उन्हें पूंजी बाजार एक्सपोज़र से छूट मिली हो या नहीं मिली हो । अत: वित्तीय संगठनों की चुकता पूंजी में बैंकों के निवेश पर, सीएमई मानदंडों से छूट मिलने के बाद भी, 125 प्रतिशत का जोखिम भार या काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (अथवा उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, लागू होगा, जैसा कि उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 5.13.4 में निर्धारित है । 3. तदनुसार, सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त निवेश सहित बैंकिंग बही में बैंकों के पूंजी बाजार निवेश पर 125 प्रतिशत जोखिम भार (अर्थात् सकल ईक्विटी पोजीशन पर 11.25 प्रतिशत का पूंजी प्रभार) अथवा काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (अथवा उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, लागू होगा । तथापि, यदि इस प्रकार के निवेश ट्रेडिंग बही में हों, तो उन पर 20.25 प्रतिशत या उससे उच्चतर पूंजी प्रभार [ अर्थात् विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए 11.25 प्रतिशत का पूंजी प्रभार अथवा काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (या उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, तथा सकल ईक्विटी पोजीशन के 9 प्रतिशत पर सामान्य बाजार जोखिम] लागू होगा । 4. ये अनुदेश 1 जनवरी 2012 से लागू होंगे । भवदीय (दीपक सिंघल) |