कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन - कार्ड नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणीकरण सल्यूशन्स के लिए ₹ 2000/- तक भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन - कार्ड नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणीकरण सल्यूशन्स के लिए ₹ 2000/- तक भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट
आरबीआई/2016-17/172 6 दिसंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन - कार्ड नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणीकरण सल्यूशन्स के लिए ₹ 2000/- तक भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक में छूट भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ कई कदम उठाता रहा है। इस संबंध में कार्ड लेनदेनों के मामलों में सुरक्षा और जोखिम कम करने के उपायों पर समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें ऑनलाइन अलर्ट और प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक शामिल हैं। इन उपायों ने कार्ड से भुगतान करने में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में योगदान दिया है। 2. कम मूल्य के ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेन-देनों के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की अपेक्षा की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक को उद्योग जगत के कुछ क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। चूंकि, अधिकांश अनुरोध प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की अपेक्षा के संबंध में व्यापारियों से संबन्धित विशिष्ट छूटों के लिए थे, वे प्रणाली के स्तर पर उचित नहीं थे। प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों द्वारा प्रदान किए गए एक वैकल्पिक सल्यूशन्स से यह अपेक्षा है कि वह कम मूल्य के लेनदेन के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ ग्राहक सुविधा के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस मॉडल में, कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने ग्राहकों को वैकल्पिक आधार पर संबंधित कार्ड नेटवर्कों के "भुगतान प्रमाणीकरण सल्यूशन्स" उपलब्ध कराएंगे। इस सुविधा का चयन करने वाले ग्राहकों को एक एक बार पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें कार्ड से संबन्धित विवरण इत्यादि दर्ज कराना होगा और जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक को निष्पादित किया जाएगा। इसके पश्चात यह सल्यूशन्स उपलब्ध कराने वाले व्यापारिक स्थानों में पंजीकृत ग्राहकों को प्रत्येक लेनदेन के लिए बार-बार कार्ड संबंधी ये विवरण नहीं भरने होंगे जिससे समय और किए जाने वाले प्रयासों की बचत होगी। इस मॉडल में पहले से ही पंजीकृत कार्ड के विवरण पहला कारक होंगे जबकि सल्यूशन में लॉगिन करने के लिए दर्ज की गई जानकारी (क्रेडेंशियल) (सल्यूशन्स उपलब्ध कराने वाले कार्ड नेटवर्क द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार) प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक होगी। 3. तदनुसार, संबंधित कार्ड जारी करने वाले और अधिग्राहक बैंकों की भागीदारी के साथ प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों द्वारा उपलब्ध कराए गए 'भुगतान प्रमाणीकरण सल्यूशन्स' के लिए ₹ 2000/- तक के ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेन-देनों के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की अपेक्षा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है:
4. इसके अलावा ग्राहकों की जागरूकता और सुरक्षा के हित में, इस तरह के सल्यूशन्स प्रदान करने वाले बैंकों और प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे:
5. प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर उचित नेटवर्क स्तर की व्यवस्थाओं / समझौतों के माध्यम से अन्य प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क से कार्ड धारकों की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। 6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया, (नंदा एस. दवे) |