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कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना

आरबीआई/2023-24/80

केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस- 919 / 02-14-003 / 2023-24

20 दिसंबर 2023

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी

महोदया / प्रिय महोदय,

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना

वर्तमान में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों  "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन" पर 8 जनवरी 2019 के डीपीएसएस. केका.पीडी नं. 1463/02.14.003/2018-19,  "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति" पर दिनांक 07 सितंबर 2021 के केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस -516/02-14-003/2021-22  और “वास्तविक कार्ड डेटा के भंडारण पर प्रतिबंध [अर्थात कार्ड-ऑन-फ़ाइल (सीओएफ)]" पर दिनांक 24 जून 2022 के केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस -567/02-14-003/2022-23 के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

  1. जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 के विकास और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी, सीओएफटी को सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थानों के माध्यम से भी सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्डधारकों को एक ही प्रक्रिया के माध्यम से कई व्यापारी साइटों के लिए अपने कार्ड को टोकन देने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा। इसके लिए विस्तृत आवश्यकताएं अनुबंध में सूचीबद्ध हैं।
  2. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध  

(केका. डीपीएसएस.नीती.नं. एस-919/02-14-003/2023-24 दिनांक 20 दिसम्बर 2023)

कार्ड जारीकर्ताओं के माध्यम से सीओएफटी – आवश्यकताएँ

  1. कार्ड जारीकर्ता के माध्यम से कार्ड के लिए सीओएफ टोकन का सृजन, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
  2. सीओएफटी उत्पादन केवल स्पष्ट ग्राहक सहमति और एएफए सत्यापन के साथ किया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने कार्ड को टोकन देने के लिए कई व्यापारियों का चयन करता है, तो इन सभी व्यापारियों के लिए एएफए सत्यापन को जोड़ा जा सकता है।
  3. इस प्रकार उत्पन्न टोकन व्यापारी के भुगतान पृष्ठ पर, व्यापारी के साथ कार्डधारक के खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे।
  4. कार्डधारक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय, नया कार्ड प्राप्त होने पर या बाद में, कार्ड को टोकनाइज़ कर सकता है।
  5. कार्ड जारीकर्ता उन व्यापारियों की पूरी सूची प्रदान करेगा जिनके लिए वह टोकननाइजेशन सेवाएं प्रदान कर सकता है। कार्डधारक उन व्यापारियों का चयन करेगा जिनके साथ वह टोकन बनाए रखना चाहता है। (वैकल्पिक रूप से - "कार्डधारक सूची से अपना चयन कर सकता है")।
  6. इस प्रकार जारी किया गया कार्ड टोकन या तो कार्ड नेटवर्क या जारीकर्ता या दोनों द्वारा हो सकता है।
  7. 8 जनवरी 2019, 25 अगस्त 2021, 7 सितंबर 2021 और 28 जुलाई 2022 के आरबीआई परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

 

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