कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना
आरबीआई/2023-24/80
केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस- 919 / 02-14-003 / 2023-24 20 दिसंबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी
महोदया / प्रिय महोदय,
कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना वर्तमान में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन" पर 8 जनवरी 2019 के डीपीएसएस. केका.पीडी नं. 1463/02.14.003/2018-19, "टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति" पर दिनांक 07 सितंबर 2021 के केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस -516/02-14-003/2021-22 और “वास्तविक कार्ड डेटा के भंडारण पर प्रतिबंध [अर्थात कार्ड-ऑन-फ़ाइल (सीओएफ)]" पर दिनांक 24 जून 2022 के केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस -567/02-14-003/2022-23 के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध (केका. डीपीएसएस.नीती.नं. एस-919/02-14-003/2023-24 दिनांक 20 दिसम्बर 2023) कार्ड जारीकर्ताओं के माध्यम से सीओएफटी – आवश्यकताएँ
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