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पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकद राशि का आहरण - शहरी सहकारी बैंक

भारिबैं /2009-10 /179
संदर्भ.शबैंवि.बीपीडी .सं.13 /09.18.300/2009-10

05 अक्तूबर 2009

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकद राशि का आहरण - शहरी सहकारी बैंक

कृपया शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश इस विषय पर 13 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र सं.6 /09.18.300/2007-08 देखें । वर्तमान में प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से नकद राशि आहरण की सुविधा केवल एटीएम पर ही उपलब्ध है । देशभर में एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलों की संख्या तथा विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों में पीओएस पर डेबिट कार्डों का उपयोग निरंतर बढ रहा है । प्लास्टिक मनी के उपयोग में ग्राहक सुविधा बढाने की दिशा में एक कदम के रूप में पीओएस टर्मिनल पर नकद राशि आहरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । प्रारंभ मे, भारत में जारी किए गए सभी डेबिट कार्डों पर प्रतिदिन 1000/- रु. की सीमा तक नकद राशि आहरित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. यह सुविधा देने की शर्तें अनुबंध में दी गयी हैं ।

3. यह सुविधा देने के लिए बैंक निदेशक मंडल की अनुमति ले । निदेशक मंडल को प्रस्तुत नोट में उत्पाद प्रोफाइल, बैंक जोखिम तथा जोखिम कम करने के उपाय होने चाहिए ।

4. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम , 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

भवदीय

(ए.के. खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक - 1


अनुबंध

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकद राशि आहरित करने की शर्ते

1. भारत में जारी किए गए डेबिट कार्डो के लिए ही यह सुविधा होगी ।
2. पीओएस पर प्रतिदिन आधिकतम 1000 /- रु आहरित किए जा सकते हैं ।
3. बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान को समुचित सावधानी लेने के बाद यह सुविधा दी जा सकती हे ।
4. कार्डधारक भले ही खरीद करे या नहीं, यह सुविधा उसे दी जाएगी।
5. माल खरीदने की स्थिति में रसीद में नकद राशि आहरण को अलग से दर्शाया जाए
6. जो बैंक यह सुविधा देंगे उनको यथोचित ग्राहक शिकायत निवारण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे संबंधित शिकायते बैंकिंग लोकपाल योजना के अधीन होगी ।
7. अपने निदेश मंडल की अनुमति से यह सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को बैंकाकारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से एक बार अनुमति लेनी होगी । बोर्ड नोट / स्वीकृती की प्रतिलिपि संलग्न करें।

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