मुद्रा तिजोरियाँ में सभी नकदी लेन-देन संबंधी परिचालनों का सीसीटीवी कवरेज - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा तिजोरियाँ में सभी नकदी लेन-देन संबंधी परिचालनों का सीसीटीवी कवरेज
आरबीआई/2013-2014/602 23 मई 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया /महोदय मुद्रा तिजोरियाँ में सभी नकदी लेन-देन संबंधी परिचालनों का सीसीटीवी कवरेज हमारे एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह सूचना दी गयी है कि एक मुद्रा तिजोरी द्वारा गंदे नोट प्रेषण की पैकिंग का कार्य सुरक्षा कक्ष/वाल्ट के बाहर किया गया परिणामस्वरुप, प्रेषण के पैकिंग के क्रियाकलाप का चित्रण सीसीटीवी में नहीं हो सका। उक्त प्रेषण हमारे कार्यालय द्वारा स्वीकार करते समय, कमी पायी गयी। बाद की प्राथमिक जांच-पड़ताल में यह पता चला है कि उस प्रेषण के साथ पोतदार नहीं था। 2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान 31 जनवरी 2008 के अपने परिपत्र डीसीएम(सीसी) सं.5622/03.39.01/2007-08 में निहित अनुदेशों जिसमें हमने बैंकों को अन्य बातों के साथ, यह सूचित किया था कि किसी गलत कार्य / अनियमितता का पता लगाने के लिए सीसीटीवी निगरानी के कवरेज में वाल्टों/सुरक्षा कक्षों और अन्य नकदी लेन-देनवाले क्षेत्रों में होनेवाले सभी नकदी परिचालनों को भी कवर किया जाना चाहिए और साथ ही, बैंकों को जारी मुद्रा तिजोरियाँ खोलने संबंधी अपनायी जानेवाली क्रियाविधि से संबंधित ज्ञापन में निहित अनुदेशों जिसमें बैंकों को सूचित किया था कि गंदे नोट प्रेषण के साथ तिजोरी विप्रेषक बैंक का पोतदार होना ही चाहिए, की ओर आकर्षित करते है । 3. हम पुनः सूचित करते हैं कि गंदे नोटों के प्रेषण से संबंधित समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अत्यंत सतर्कतापूर्वक पालन अवश्य किया जाये। 4. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को दें जिसके क्षेत्राधिकार में आपका बैंक कार्यरत है । भवदीय (डी. असाईनाथन) |