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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास ऋण- अधिकतम सीमा को बढ़ाना

आरबीआई/2004-05/237
आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.44/06.11.01/2004-05                              

26 अक्तूबर 2005

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास ऋण- अधिकतम सीमा को बढ़ाना

कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में दिनांक 20 जुलाई 2004 को जारी किए गए हमारे मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं.योजना.बीसी.7/04.09.01/2004-05 के भाग-I के पैराग्राफ 3.7.1 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण, बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत गिने जाते हैं।

2. इस संबंध में, कृपया दिनांक 26 अक्टूबर 2004 के वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैराग्राफ 83 का संदर्भ लें (पैराग्राफ की प्रति संलग्न है)। आवास क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को और बेहतर बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में, उसके भौगोलिक स्थान पर ध्यान दिये बिना, आवास क्षेत्र को 15 लाख रुपये तक का प्रत्यक्ष वित्त प्रदान कर सकते हैं।

3. आप कृपया इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, तो हमें खुशी होगी।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

 

भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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