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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति

भा.रि.बैं./2022-23/188
विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23

27 मार्च 2023

सभी बैंक

महोदय/महोदया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति

हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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