बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 सितंबर 2020 को प्रकाशित
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” जुलाई 28, 2020 से बैंकिंग कंपनी नहीं रही। भवदीय (सुधांशु मोहन परिड़ा) |
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