बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अगस्त 2019 को प्रकाशित
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2019-20/24 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10668/23.13.085/2018-19 जो 27 जुलाई – 02 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” बैंकिंग कंपनी नहीं रही। भवदीय, (एस एम परिडा) |
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