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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन

आरबीआई/2017-18/196
सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं. 08/07.12.001/2017-18

14 जून, 2018

सभी वाणिज्यिक बैंक,
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी),
राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

महोदय / महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन

हम सूचित करते हैं कि 25 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं.07/08.27.008/2017-18 के माध्‍यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” के रूप में बदल दिया गया है, जिसे दिनांक 19 मई 2018 के भारतीय राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीय,

(नीरज निगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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