भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन
आरबीआई/2017-18/196 14 जून, 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक, महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 25 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी)अधि सं.07/08.27.008/2017-18 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दी महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” शब्दों को “जीएस महानगर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” के रूप में बदल दिया गया है, जिसे दिनांक 19 मई 2018 के भारतीय राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है। भवदीय, (नीरज निगम) |