भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन
भा.रि.बैं/2019-20/101 24 कार्तिक 1941 सभी राज्य सहकारी बैंक/ महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 31 जुलाई 2019 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं.01/19.51.025/2019-20 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का नाम “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में बदल दिया गया है जिसे दिनांक 31 अगस्त – 06 सितंबर 2019 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक सं. 35, भाग-III, खण्ड-4) में प्रकाशित किया गया है । भवदीय (नीरज निगम) |