भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “डेक्कन ग्रामीण बैंक” का नाम बदल कर “तेलंगाना ग्रामीण बैंक” करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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09 अप्रैल 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “डेक्कन ग्रामीण बैंक” का नाम बदल कर “तेलंगाना ग्रामीण बैंक” करना
भारिबैं/2014-15/547 9 अप्रैल 2015 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “डेक्कन ग्रामीण बैंक” का नाम बदल कर “तेलंगाना ग्रामीण बैंक” करना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 30 जनवरी 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आरआरबी.सं. 65/03.05.33/2014-15, जो 13 मार्च 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “डेक्कन ग्रामीण बैंक” का नाम बदल कर “तेलंगाना ग्रामीण बैंक” किया गया है। 2. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीया, (सुधा दामोदर) |
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