एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड होना
|
आरबीआई/2013-14/326 17 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम परिवर्तित कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)' पर दिनांक 01 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/21.06.001/2013-14 और बासल III पूंजी विनियमन पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 2/21.06.201/2013-14 देखें। 2. उक्त परिपत्रों के पैरा 6 के अनुसार अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ मेसर्स एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूंजी पर्याप्तता संबंधी बैंक के दावे को जोखिम भार देने के लिए अधिकृत है। अब इस एजेंसी का नाम बदल कर एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड हो गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 अगस्त 2013 को आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। तदनुसार, उक्त परिपत्रों के पैरा 6 में 'एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. के संदर्भ को संशोधित करके 'एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड' पढ़ा जाए। नाम में हुए परिवर्तन के उपरांत इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग चिह्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 3. मास्टर परिपत्र के बाह्य क्रेडिट रेटिंग से संबंधित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय (चंदन सिन्हा) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: