चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा - आरबीआई - Reserve Bank of India
चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 49 / 09 . 07 . 005 / 2006 - 07
18 दिसंबर 2006
27 अग्रहायण 1928 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा
चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा
कृपया 10 अप्रैल 2004 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 74/09.07.005/2003-04 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा तथा नियमित संग्रह काउंटरों पर चेक की प्राप्ति-सूचना की सुविधा, दोनों, ग्राहकों को उपलब्ध होनी चाहिए तथा ग्राहक द्वारा काउंटरों पर चेक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में कोई भी शाखा उसे प्राप्ति-सूचना देने से इंकार नहीं करेगी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक /बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
3. इस संबंध में, यह भी आवश्यक है कि ग्राहक को उसे उपलब्ध दोनों विकल्पों अर्थात् ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने अथवा काउंटर पर प्रस्तुत करने, की जानकारी दी जाए ताकि वह इस संबंध में सोच समझकर निर्णय ले सके। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित वाक्य चेक ड्रॉप बॉक्स पर ही अनिवार्यत: प्रदर्शित करें "ग्राहक काउंटर पर भी चेक प्रस्तुत कर सकते हैं तथा जमा पर्चियों पर प्राप्ति-सूचना पा सकते हैं।" उपर्युक्त संदेश अंग्रेजी, हिंदी तथा राज्य की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।
4. कृपया प्राप्ति -सूचना दें —
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक