विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) की तिजोरी गारंटी योजना – सीजीएसएस - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) की तिजोरी गारंटी योजना – सीजीएसएस
आरबीआई/2016-17/162 28 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) की तिजोरी गारंटी योजना – सीजीएसएस उक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 27 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1430/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । 2. सीजीएसएस (CGSS) के क्षेत्र का विस्तार करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि जो बैंक मुद्रा तिजोरी का परिचालन करते हैं, यदि उनके पास अपनी वर्तमान मुद्रा तिजोरी में अतिरिक्त स्थान है अथवा उसी केंद्र पर मुद्रा तिजोरी की तरह ही सुरक्षित अतिरिक्त भण्डारण स्थान हो, उन्हें सीजीएसएस की अनुमति दी जाए । 3. उक्त के लिए अपेक्षित अनुमोदन किसी बैंक के अनुरोध प्राप्त होने पर हमारे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के द्वारा दिया जाएगा जो उक्त दर्शाए परिपत्र में निहित नियम व शर्तों तथा पर्यवेक्षी सुविधा के अधीन होगा । भवदीय (पी. विजय कुमार) |