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सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  

आरबीआई/2023-24/94

एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12   

22 दिसंबर 2023 

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक

महोदया/ महोदय,

सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  

प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 03 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103  और  15 सितंबर 2014 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित था कि वे निम्नलिखित विवरण एक्सबीआरएल साइट पर प्रस्तुत  करें:-

(i) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में नामित बैंकों/ एजेंसियों/ ईओयू/ एसईजेड द्वारा आयातित स्वर्ण की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला विवरण छमाही आधार (मार्च/ सितम्बर के अंत) पर, भुगतान-विधि के अनुसार,

(ii) मासिक विवरण जिसमें रिपोर्ट के अधीन माह के दौरान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की नामित एजेंसियों (नामित बैंकों को छोड़कर)/ ईओयू/ एसईजेड द्वारा स्वर्ण के आयात की मात्रा और मूल्य दर्शाया गया हो और साथ ही,  वित्तीय वर्ष के प्रथम माह से आरंभ करते हुए उक्त माह के अंत तक संचयी स्थिति दर्शायी गयी हो

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि 26 दिसंबर 2023 से एक्सबीआरएल साइट के माध्यम से उपर्युक्त विवरण की प्रस्तुति बंद कर दी जाए और इसे केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस), जो बैंक का नया डेटा वेयरहाउस है, में स्थानांतरित कर दिया जाए। सीआईएमएस पोर्टल पर एडी श्रेणी-I बैंकों की ऑनबोर्डिंग पहले ही की जा चुकी है और वर्तमान में वे एक्सबीआरएल साइट के साथ-साथ सीआईएमएस पोर्टल पर भी विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन विवरणियों को ‘ईओयू, एसईज़ेड/ ईपीज़ेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात (मासिक) एवं ‘ईओयू, एसईज़ेड/ ईपीज़ेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात (छमाही)  नाम दिया गया है तथा इन्हें सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण कोड - 'आर132' और ‘आर 133’ आवंटित किया गया है।

3. तदनुसार, एडी श्रेणी-I बैंक 26 दिसंबर, 2023 से सीआईएमएस पोर्टल (यूआरएल: https://sankalan.rbi.org.in) पर उपर्युक्त पैरा 1 (i) एवं (ii) में उल्लिखित दो विवरणियाँ अपलोड करेंगे। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो एडी श्रेणी-I बैंक 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। 

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