विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत शेष गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग से संबंधित स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत शेष गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग से संबंधित स्पष्टीकरण
आर.बी.आई./2004/46 एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.67 फरवरी 6, 2004 सेवा में, विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत शेष प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिसंबर 3, 2003 के एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र क्र.38 के साथ भेजे गए भारत में विदेशी निवेश को कवर करनेवाले से समाविष्ट विनियामक प्रावधानों का सारांश और जून 18, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.9/2003 आर.बी. की ओर आकृष्ट करते हैं । 2. यह देखा गया है कि जून 18, 2003 की संशोधित अधिसूचना सं. फेमा 94/2003-आर.बी. में मई 3, 2003 की फेमा.20/2000-आर.बी. की अनुसूची I के अनुबंध ’आ’ के मद सं. 9 के अंतर्गत पहले वर्गीकृत की गयी शेष गतिविधियाँ (परिशिष्ट ’अ’ में समाविष्ट के सिवाय) से संबंधित निवेश के संबंध में परिशिष्ट ’आ’ का कोई उल्लेख नहीं है । चूंकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्चचालित मार्ग शेष गतिविधियों के लिए जैसे पहले उपलब्ध था वैसे ही उपलब्ध रहेगा । 3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 में आवश्यक संशोधनों को अलग से जारी किया जाएगा । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है ं। भवदीय ग्रेस कोशी |