विनियामक प्रयोजनों के लिए शहरी सहकारी बैंकें का वर्गीकरण-संशोधित मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियामक प्रयोजनों के लिए शहरी सहकारी बैंकें का वर्गीकरण-संशोधित मानदंड
भारिबैं/208/259 मार्च 07 , 2008 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया विनियामक प्रयोजनों के लिए शहरी सहकारी बैंकें का वर्गीकरण - संशोधित मानदंड जैसा कि आपको विदित है, बैंकों को विनियामक प्रयोजन से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है ; (क) टियर I बैंक : यूनिट बैंक अर्थात बैंक जिसकी एक ही शाखा / प्रधान कार्यालय है जिनकी जमाराशि रु 100 करोड़ तक है तथा एक ही जिले में अनेक शाखाओं वाले बैंक जिनकी जमाराशि रु.100 करोड़ तक है 2. शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर टियर I बैंकें की परिभाषा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है तथा तदनुसार विनियामक प्रयोजन से टियर I बैंकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए ; 3. संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । भवदीय (ए.के.खौंड) |