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79135200

स्वच्छ नोट नीति

आरबीआई/2013-14/183
डीसीएम(एनपीडी)सं. जी-11/09.39.000/2013-14

14 अगस्त 2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बैंक (सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

महोदया / महोदय

स्वच्छ नोट नीति

कृपया उपयुक्त विषय पर 7 नवंबर 2001 के पत्र डीबीओडी सं. डीआईआर.बीसी. 43/13.03.00/2001-02 और 10 मई 2013 के परिपत्र डीसीएम (एनपीडी) सं. 5133/09.39.000/2012-13 द्वारा जारी बैंक के निर्देश देखें ।

2. यह बात ध्यान में आयी है कि बैंक की कुछ शाखाओं में, बैंकनोटों के भागो पर लिखने/अंकित करने की प्रथा अब भी प्रचलित है । बैंकनोटों के यंत्रीकृत प्रसंस्करण की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, बैंकनोट के किसी भी भाग पर लिखने या अंकित करने से उस नोट को पुनःजारी करने के लिए अयोग्य नोट के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है । तदनुसार, ऐसे नोटों को गंदे बैंकनोटों के रूप में मानकर उन्हें पुनःसंचलन नहीं किया जा सकता ।

3. आपको सूचित किया जाता है कि स्वच्छ नोट नीति उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी संबधित अधिकरियों और स्टाफ को बैंकनोट के किसी भी भाग पर, किसी भी प्रकार से लिखना/अंकित करना तत्काल बंद करने हेतु उचित अनुदेश जारी करें ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेन्द्र)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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