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स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई

आरबीआई/2006-2007/255
डीसीएम (एनपीडी) संख्या 5673/09.39.00/2006-07

12 फरवरी 2007

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
करेंसी चेस्ट वाले सभी बैंक

प्रिय महोदय/महोदया,

स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई

बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में, मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने करेंसी चेस्ट में नोट सॉर्टिंग मशीन (NSM) स्थापित करके नोटों की छँटाई को स्वचालित करें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने वाले गंदे बैंक नोटों में पुन: जारी करने योग्य नोटों की सहनशीलता के स्तर को तत्काल प्रभाव से प्रत्येक प्रेषण के मौजूदा 10% से 5% तक बदल दिया जाए। (दिनांक 22 फरवरी, 2005 का cf. परिपत्र आरबीआई/2004-05/372 - डीसीएम (एनपीडी) सं. 402/09.39.00/2004-05) आप अपनी मुद्रा तिजोरी शाखाओं को उचित रूप से सूचित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि करेंसी चेस्ट शाखाओं में स्थापित नोट सॉर्टिंग मशीनें बैंक नोटों को निरपवाद रूप से सॉर्ट करती हैं और केवल गैर-जारी करने योग्य नोट ही भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाते हैं।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय

(यू.एस. पालीवाल)
मुख्य महाप्रबंधक

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