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स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग

भारिबैं / 2006-07 / 241
संदर्भ : ग्राआऋवि.केका. सं. बीसी. 43 /07.38.03 /2006-07

31 जनवरी 2007

सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय,

स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग

यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद बैंक नये नोट पैकेटों को स्टैपल करने की परंपरा अभी भी जारी रखे हुए हैं। कई बार स्टैपल करने से नोट न केवल खराब होते हैं, बल्कि इससे नोटों का जीवन-काल कम होता है और ग्राहकों को नोट पैकेट खोलने में कठिनाई होती है।

2. यह भी देखा गया है कि बैंक जारी किये जाने योग्य नोटों और जारी न किये जा सकने वाले नोटों को अलग-अलग नहीं करते और जनता को सड़े-गले नोट जारी कर देते हैं। बैंक खुले पैकेटों के नोटों के वाटरमार्क स्थान पर संख्या लिखना भी जारी रखे हुए हैं जिससे नोटों पर वाटरमार्क की छवि खराब हो जाती है और इसे पहचानने में कठिनाई होती है।

3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद और तत्काल प्रभाव से :

क. बैंक किसी भी नोट पैकेट को स्टैपल नहीं करेंगे और इसके बजाय नोट पैकेटों को कागज की पट्टी से सुरक्षित करेंगे।
ख. बैंक पुन: जारी किये जाने योग्य / पुन: जारी न किये जाने वाले नोटों को अलग-अलग करेंगे और जनता को केवल साफ-सुथरे नोट ही जारी करेंगे। सड़े-गले नोटों को बैंक करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक प्रेषणों में भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना स्टैपल किये हुए ही प्रस्तुत करेंगे; तथा
ग. बैंक नोटों के वाटरमार्क स्थान पर बैंकों को अब से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए।

4. तदनुसार, हमारा 31 जनवरी 2007 का निदेश ग्राआऋवि. केका. आरएफ.डीआइआर.सं. 44/ 07.38.03 /2006-07 संलग्न है।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

(सी.एस.मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक


संदर्भ : ग्राआऋवि.केका. सं. डीआइआर. आरएफ. 44 /07.38.03 /2006-07

31 जनवरी 2007

स्वच्छ नोट नीति - नोट पैकेटों की स्टैपलिंग

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा निदेश देता है कि इसके बाद और तत्काल प्रभाव से :

  1. बैंक नये /पुन: जारी किये जाने योग्य / पुन: जारी न किये जा सकने वाले नोट पैकेटों को स्टैपल नहीं करेंगे और इसके बजाय नोट पैकेटों को कागज की पट्टी से सुरक्षित करेंगे।
  2. बैंक पुन: जारी किये जाने योग्य / पुन: जारी न किये जा सकने वाले नोटों को अलग-अलग करेंगे और जनता को केवल साफ-सुथरे नोट ही जारी करेंगे। सड़े-गले नोटों को बैंक करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक प्रेषणों में भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना स्टैपल किये हुए ही प्रस्तुत करेंगे।
  3. बैंक नोटों के वाटरमार्क स्थान पर बैंक अब से कुछ भी नहीं लिखेंगे।

(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक

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