29, 30 और 31 मार्च 2013 को समाशोधन संबंधी कार्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
29, 30 और 31 मार्च 2013 को समाशोधन संबंधी कार्य
आरबीआई/2012-13/454 21 मार्च 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया 29, 30 और 31 मार्च 2013 को समाशोधन संबंधी कार्य 31 मार्च 2013 तक चालू वित्त वर्ष (2012-2013) के लिए सभी सरकारी लेनदेनों के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि, देश भर में सभी समाशोधन गृहों में 29, 30 और 31 मार्च 2013 को विशेष समाशोधन का संचालन निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा:
2. एजेंसी बैंक जो केवल सरकार का कारोबार कर रहे हैं उन्हें अन्य भाग लेने वाले बैंकों में विशेष समाशोधन में लिखत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। समाशोधन गृह के अन्य सदस्य बैंकों (प्रस्तुतकर्ता बैंकों सहित) से यह अपेक्षित है कि वे अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी ढांचे को विशेष समाशोधन के लिए निर्धारित समय के दौरान खुला रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त राशि रखें ताकि विशेष समाशोधन के चलते उत्पन्न होने वाले निपटान संबंधी दायित्वों कों पूरा किया जा सके। 3. इस संबंध में सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा “सरकारी खातों का वार्षिक समापन - केन्द्र / राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्त वर्ष (2012-13) के लिए विशेष उपाय” के संबंध में जारी परिपत्र (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.5486/ 42.01.029 / 2012-13, दिनांक 21 मार्च 2013) का संदर्भ लें। 4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में निहित निर्देशों का पालन करें और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों की ओर से प्राप्त निर्देशों का पालन करें। 5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचना दी जाती है कि वे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में 29 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2013 को भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में संबंधित प्रणाली के माध्यम से एक पृथक ब्राडकास्ट संदेश जारी किया जाएगा। भवदीय (विजय चुग) |