25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना
आरबीआई/2010-11/482 21 अप्रैल 2011 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस ओ 2978(ई) और रिज़र्व बैंक की 1 फरवरी 2011 की प्रेस प्रकाशनी (प्रतिलिपियाँ संलग्न ) देखें । 2.भारत सरकार ने 30 जून 2011 से प्रभावी, 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को परिचालन से हटा लेने का निर्णय लिया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु सिक्का डिपो रखने वाले बैंकों को यह अनुदेश दिये हैं कि वे अपनी शाखाओं में 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को उनके अंकित मूल्य पर बदलने की व्यवस्था करें । उक्त सिक्के इन बैंकों की शाखाओं में और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में 29 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक बदले जाएंगे । 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के 1 जुलाई 2011 से बैंक शाखाओं में बदलने के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे । राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखें । 3 कृपया सम्बद् ध क्षेत्रीय कार्यालयों को इस पत्र की पावती भेजें । भवदीय (सी. डी. श्रीनिवासन) |