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संपार्श्विक रहित ऋण - शैक्षिक ऋण योजना

भारिबैं./2009-10/396
ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस.बीसी.सं. 69/06.12.05/2009-10

12 अप्रैल 2010

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

संपार्श्विक रहित ऋण - शैक्षिक ऋण योजना

कृपया शैक्षिक ऋण योजना से संबंधित दि. 28 अप्रैल 2001 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी.सं.83/06.12.05/2000-01 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि 4 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक न मांगी जाए । हमें विभिन्न क्षेत्रों से निवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि 4 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए भी संपार्श्विक जमानत मांगी जा रही है ।

2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि बैंकों को 4 लाख रूपए तक के शैक्षिक ऋणों के मामलों में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक जमानत नहीं प्राप्त करनी चाहिए ।

3. अनुरोध है कि आप इस संबंध में कुशल और कड़े अनुपालन हेतु अपनी शाखाओटं / नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें ।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेद्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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