संपार्श्विक रहित ऋण - शैक्षिक ऋण योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
संपार्श्विक रहित ऋण - शैक्षिक ऋण योजना
भारिबैं./2009-10/396 12 अप्रैल 2010 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक महोदय संपार्श्विक रहित ऋण - शैक्षिक ऋण योजना कृपया शैक्षिक ऋण योजना से संबंधित दि. 28 अप्रैल 2001 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी.सं.83/06.12.05/2000-01 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि 4 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक न मांगी जाए । हमें विभिन्न क्षेत्रों से निवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि 4 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए भी संपार्श्विक जमानत मांगी जा रही है । 2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि बैंकों को 4 लाख रूपए तक के शैक्षिक ऋणों के मामलों में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक जमानत नहीं प्राप्त करनी चाहिए । 3. अनुरोध है कि आप इस संबंध में कुशल और कड़े अनुपालन हेतु अपनी शाखाओटं / नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें । 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (बी.पी.विजयेद्र) |