ग्राहक शिकायतों के संबंध में सूचना एकत्र करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ग्राहक शिकायतों के संबंध में सूचना एकत्र करना
भारिबैं/2012-13/441 14 मार्च, 2013 प्रति, महोदय, ग्राहक शिकायतों के संबंध में सूचना एकत्र करना भारत में प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राधिकृत सभी कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न एक्सेल प्रारूप में प्राप्त और निपटाई गई ग्राहक शिकायतों से संबन्धित आंकड़ों को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें। कृपया इस बात को सुनिश्चित करें कि आंकड़ों को ईमेल के माध्यम से प्रति भेजते समय दिये गए प्रारूप का कड़ाई से पालन किया जाए। कृपया इस बात को भी सुनिश्चित करें कि दिये गए प्रारूप में भरी गई जानकारी तिमाही की समाप्ति पर आगामी माह की दस तारीख तक हमारे पास पहुँच जानी चाहिए। 2. ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 12 के साथ पठित भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 की धारा 6 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। भवदीय (निलिमा रामटेके) |