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पूर्वदत्त लिखतों पर सांख्यिकी संग्रह

आरबीआई/2010-11/342
डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी.सं.1381/06.08.001/2010-2011

27 दिसम्बर 2010

भारत में पूर्वदत्त (प्री-पेड) भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राधिकृत सभी संस्थाएं

प्रिय महोदय

पूर्वदत्त लिखतों पर सांख्यिकी संग्रह

कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने व परिचालन करने हेतु आपको दिए गए /जारी किए गए अनुमोदन/प्राधिकार का संदर्भ लें।

2. प्राधिकृत संस्थाएं अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को लेन-देन की मात्रा और मूल्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती रही हैं। इस संबंध में एकरूपता लाने और सीधे प्रसंस्करण को सुकर बनाने की दृष्टि से एक्सेल में एक फॉर्मेट तैयार किया गया है और इसके साथ अग्रेषित है। सभी अधिकृत संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न फोर्मेट में जारी किए गए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के परिचालन संबंधी डेटा मासिक आधार पर प्रस्तुत करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि ई-मेल के माध्यम से डेटा प्रेषण करते समय दिए गए फॉर्मेट का कड़ाई से पालन किया जाए। कृपया यह सुनिश्चित करने हेतु नोट करें कि मासिक डेटा भरा हुआ फॉर्मेट अगले महीने की 7 तारीख तक हमारे पास पहुंच जाए।

3. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ पठित भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 की धारा 6 के तहत जारी किए गए हैं।

भवदीय

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक

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