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बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन

आरबीआई/2016-17/135
डीसीएम (आयो) सं 1287/10.27.00/2016-17

16 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन

उक्त विषय में कृपया मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय के दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन करने की दृष्टि से, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

  1. कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में रू. 50000/- से अधिक जमा करता है तो उसे PAN कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि उसके खाते में PAN दर्ज नहीं किया गया है ।

  2. इसी आयकर नियम के उक्त प्रावधान के अतिरिक्त, अन्य संव्यवहारों के लिए, जिसके लिए बैंक आग्रह करता है, PAN रिपोर्टिंग आवश्यक होगा ।

2. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त को ध्यान में रखें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B से संबन्धित प्रावधान संलग्न हैं ।

भवदीय

(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त

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