RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79178585

बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन

आरबीआई/2016-17/135
डीसीएम (आयो) सं 1287/10.27.00/2016-17

16 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन

उक्त विषय में कृपया मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय के दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन करने की दृष्टि से, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

  1. कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में रू. 50000/- से अधिक जमा करता है तो उसे PAN कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि उसके खाते में PAN दर्ज नहीं किया गया है ।

  2. इसी आयकर नियम के उक्त प्रावधान के अतिरिक्त, अन्य संव्यवहारों के लिए, जिसके लिए बैंक आग्रह करता है, PAN रिपोर्टिंग आवश्यक होगा ।

2. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त को ध्यान में रखें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B से संबन्धित प्रावधान संलग्न हैं ।

भवदीय

(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?