बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन
आरबीआई/2016-17/135 16 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन उक्त विषय में कृपया मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय के दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का अनुपालन करने की दृष्टि से, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :
2. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 के 114B के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त को ध्यान में रखें । आयकर नियमावली, 1962 के 114B से संबन्धित प्रावधान संलग्न हैं । भवदीय (पी.विजय कुमार) संलग्न : यथोक्त |