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लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए ऋण सुविधाएं - समग्र ऋण सीमा में वृद्धि

आरबीआई/2004-05/235

आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.42/06.02.31/2004-05 26

अक्तूबर 2005

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)
प्रिय महोदय,

लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए ऋण सुविधाएं - समग्र ऋण सीमा में वृद्धि

कृपया हमारे पत्र आरपीसीडी.पीएलएनएफएस. संख्या 2292/06.02.28 (i)/2002-03 दिनांक 13 जून 2003 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को ‘एकल खिड़की’ के माध्यम से दिये जाने वाले समग्र ऋण की सीमा को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की सूचना दी गई थी।

2. इस संबंध में, कृपया वर्ष 2004-05 के लिए दिनांक 26 अक्टूबर 2004 को जारी किए गए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा संबंधी दस्तावेज़ के पैराग्राफ 81 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) का संदर्भ लें। एसएसआई को ऋण के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, एसएसआई उद्यमियों हेतु समग्र ऋण सीमा को मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

3. आप कृपया इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, तो हमें खुशी होगी।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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