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काउंटर पर विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लिखतों तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के बाबत ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश (ओवर दि काउंटर (ध्ऊण्) फॉरेन एक्स्चेंज डेरेवेटिव और कमोडिटी प्राइसेज़ तथा फ्रेट जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश)

भारिबैं/2010-11/338
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परि. सं. 32

28 दिसंबर 2010

सभी प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I बैंक

महोदया/महोदय,

काउंटर पर विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लिखतों तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के बाबत ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश (ओवर दि काउंटर (ध्ऊण्) फॉरेन एक्स्चेंज डेरेवेटिव
और कमोडिटी प्राइसेज़ तथा फ्रेट जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश)

प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 क ा अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, की ओर आकृष्ट किया जाता है जो विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाओं को विनियमित करने वाले नियमों को निरूपित करती है। इसके अलावा आपका ध्यान बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिदेर्शों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डेरिवेटिव संबंधी लेनदेनों, उपयोगकर्ता (यूजर) के उचित होने, उत्पाद की उपयुक्तता और जोखिम प्रबंधन व्यवहार संबंधी अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को मोटे तौर पर शामिल किया गया है।

2. घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में घटित गतिविधियों के मद्देनज़र काउंटर पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़ेगत जोखिमों संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों को बैंकों, कारपोरेटों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के परामर्श से पुनरीक्षित किया गया है। काउंटर पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के बाबत ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देशों को अनुबंध में दिया गया है। पुनरीक्षित दिशानिर्देश 1 फरवरी 2011 से प्रभावी होंगे।

3. 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिर्देशों में दिए गए सभी दिशानिर्देश और तत्पश्चात उनमें किए गए संशोधन, आवश्यक परिवर्तनों सहित, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के संबंध में भी लागू होंगे।

4. 3 मई 2000 क ा अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-रिज़र्व बैंक ‘विदेशी मुद्रा प्रबंध(विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000’ में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं।

5. प्राधिकृत व्यापारी- श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु अपने संबंधित घटकों तथा ग्राहकों(मुवक्किलों) के ध्यान में लाएं।

6. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) तथा 11(1) के अंतर्गत तथा किसी अन्य विधि/कानून के अंतर्गत अपेक्षित, यदि कोई हो, किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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