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दिनांक 1-1-2005 से चालानों पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना

आरबीआई/2004/300
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2532-65/42.01.034/2004-05

14 दिसम्बर 2004

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक
(सूची के अनुसार)

महोदय,

दिनांक 1-1-2005 से चालानों पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना

करदाताओं को सही और शीघ्र ऋण सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारत सरकार ने 1 जनवरी 2005 से चालानों पर पैन/टैन का उल्लेख अनिवार्य करने के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंक शाखाओं द्वारा करों का कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि करदाताओं के पैन को चालान आईटीएनएस 280 और 282 पर उद्धृत नहीं किया जाता है या चालान आईटीएनएस 281 पर कटौतीकर्ता के टैन का उल्लेख नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो। हम आपकी जानकारी के लिए इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि सीबीडीटी बकाया एकत्र करने वाली अपनी सभी अधिकृत शाखाओं को उपरोक्त आवश्यकताओं के बारे में सलाह देने के लिए तत्काल कदम उठाएं। शाखाओं को यह भी सलाह दी जा सकती है कि वे शाखा में एक नोटिस प्रमुखता से प्रदर्शित करें जिसमें कहा गया हो कि ‘1-1-2005 से शाखाओं में चालान पर पैन/टैन का उल्लेख अनिवार्य है’ और उस तारीख से पैन/टैन के बिना चालान स्वीकार न किया जाए।

पैन/टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया आयकर विभाग (http://www.incometaxindia.gov.in या http://www.tin-nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाओं को सलाह दी जा सकती है कि वे करदाताओं को कर जमा करने से पहले पैन/टैन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करें। नामित शाखा के माध्यम से पूर्व-मुद्रित पैन /टैन नंबर के साथ चालान फॉर्म नंबर 280 और 281 डाउनलोड करने की सुविधा का आपके माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा सकता है।

2. कृपया पावती की स्वीकृति प्रदान करें।

भवदीय

ह/-
(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक: यथोक्त

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