एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान
भारिबैं/2015-16/153 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान शीर्षांकित विषय में 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/81 के पैरा 2 से 7 का अवलोकन करें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र और अपात्र सरकारी व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियाँ एजेंसी बैंक व्यवसाय के दायरे में नहीं आती हैं और इसलिए वे एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं।
भवदीया (मोनिशा चक्रवर्ती) |