RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

133119089

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान

भारिबैं/2015-16/153
डीजीबीए.जीएडी.सं.617/31.02.010(सी)/2015-16

13 अगस्त 2015

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान

शीर्षांकित विषय में 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/81 के पैरा 2 से 7 का अवलोकन करें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र और अपात्र सरकारी व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियाँ एजेंसी बैंक व्यवसाय के दायरे में नहीं आती हैं और इसलिए वे एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं।

  1. सरकारी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत बैंक गारंटी/जमानत जमाराशियाँ आदि, जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किया गया बैंकिंग लेनदेन है।

  2. स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय का बैंकिंग व्यवसाय

  3. स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों को हुई हानि के लिए सरकार द्वारा पूँजी अंशदान/आर्थिक सहायता/उपदान के रूप में पूँजी प्रकृति के भुगतान

  4. पूर्वनिधियन वाली योजनाएं, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग (महा लेखानियंत्रक के परामर्श से) और राज्य सरकार के विभाग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना किसी बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

भवदीया

(मोनिशा चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?