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विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/100
विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26

28 नवंबर, 2025

विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना

कृपया दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्तमान में प्रशासित अनुदेशों को समेकित करते हुए 244 मास्टर निदेश जारी करने की घोषणा की गई है।

2. इन 244 मास्टर निदेशों में, डीओआर द्वारा जारी किए गए निदेशों के साथ-साथ उन पूर्ववर्ती विभागों द्वारा जारी निदेशों को भी शामिल किया गया है जिनका अब डीओआर में आंशिक या पूर्ण रूप से विलय हो गया है। इसके अतिरिक्त, अप्रचलित माने जाने वाले मौजूदा अनुदेशों को समेकित मास्टर निदेशों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।

3. तदनुसार, अनुबंध में सूचीबद्ध 9445 परिपत्र, जो या तो ऐसे परिपत्र हैं जिनके अनुदेशों को समेकित कर दिया गया है अथवा ऐसे परिपत्र है जो अप्रचलित/अप्रयोजनीय हो गए हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता हैं और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं।

4. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या कथित तौर पर की गई अथवा प्रारंभ की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अधिशासित होती रहेगी।

भवदीय

(शिवाजी राधाकृष्णन)
महाप्रबंधक

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