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विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान (Sharing of information)

भारिबैंक/2014-15/154
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18

30 जुलाई 2014

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान (Sharing of information)

माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एम॰बी॰ शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं कि:

"राज्य की सभी एजेंसियों के अंग, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारत संघ के स्तर पर हों, अथवा राज्य सरकार के, सांविधिक रूप से गठित एकल निकायों सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं, और अन्य सांविधिक निकाय विशेष जांच दल के कार्यों में सभी आवश्यक सहयोग दें।

भारत संघ और जहां आवश्यक हो राज्य सरकार विशेष जांच दल द्वारा, उसकी पूर्ण क्षमता में, जांच कार्यों में सभी आवश्यक वित्तीय, सामग्री संबंधी, विधिक, राजनयिक और आसूचना गत संसाधनों की सहायता देंगे, चाहे ऐसी जांच अथवा उसका कोई भाग देश में किया जाए अथवा विदेश में किया जाए।"

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे विशेष जांच दल द्वारा अपेक्षित सूचना/दस्तावेज़, जब भी अपेक्षा हो, उपलब्ध कराएं।

3. इस परिपत्र में निहित निर्देश, समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(बी॰पी॰कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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