विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान
भारिबैं/2014-15/158 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय जस्टिस एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि : “राज्य के सभी अंग, एजेंसियां, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारतीय संघ के स्तर पर हों अथवा राज्य सरकार के स्तर पर, जिनमें सभी संवैधानिक रूप से गठित अलग-अलग निकाय तथा अन्य संवैधानिक निकाय शामिल हैं, किंतु केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, विशेष जांच दल के कार्य में हर तरह से आवश्यक सहयोग देंगे। भारतीय संघ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारें अपने सभी आवश्यक वित्तीय, भौतिक, विधिक, राजनयिक तथा आसूचना संसाधनों सहित संपूर्ण रूप से विशेष जांच दल द्वारा की जाने वाली जांच में और इसके कामकाज में सहयोग करेंगी, चाहे ऐसी जांच या इसका कुछ भाग देश के भीतर किया जाए, या विदेश में।" 2. उक्त के आलोक में सभी एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि एसआईटी द्वारा जब भी कभी किसी जानकारी/दस्तावेज की मांग की जाती है, तो वे उक्त जानकारी/दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराएं। भवदीया, (ए. मंगलागिरि) |